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मध्यप्रदेश शासन
समग्र पोर्टल
समग्र पोर्टल के माध्यम से राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुंच
को सहज एवं सरल तथा इनके लक्षित परिणामों को प्रभावी बनाने एवं योजनाओं का सरलीकरण
किया जा रहा है । read more
मध्यप्रदेश शासन ''बहुजन हिताय बहुजन सुखाय'' के सिद्धान्त पर चलते
हुए मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, श्रमिक संवर्ग,
निःशक्तजनों के साथ-साथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों,
बीमार सदस्यों को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृतसंकल्पित है, इस हेतु
समग्र मिशन म.प्र. की समस्त हितग्राही मूलक योजनओं के सक्रिय एवं सफल क्रियान्वयन
हेतु अभिनव पहल।
- योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण ।
- नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों की प्रक्रिया का कप्यूटरीकरण करना तथा हितग्राही मूलक जानकारी
तथा कार्यक्रमों की जानकारी को पारद्र्शिता हेतु पोर्टल पर उपलब्धू कराना तथा शासन
की हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वुयन हेतु प्रदेश के समस्ता नागरिकों/परिवारों
का एकीकृत डाटाबेस तैयार कर संधारित करना ।
- पात्र हितग्राही को बिना किसी बाधा के निर्धारित समय सीमा में सहायता पहुंचाना।
- सहायता प्राप्तो करने के लिये बार बार औपचारिकताओं की पूर्ति से बचाना।
- हितग्राहियों का डाटाबेस तैयार कर डाटाबेस के आधार पर हितग्राही जिस योजना के लिये
पात्रता रखता हैं, उसे उस योजना का लाभ पहुंचाना।
- सहायता प्राप्ता करने के लिये कम से कम समय लगे इस हेतु ई-बैंकिंग सुविधा का उपयोग
करना।
- अंत्यंहत गरीब, निराश्रित , विकलांगजन एवं दूर – दराज में रहने वाले और वंचित हितग्राही
तक पहुंच बनाना।
- योजनाओं के क्रियान्वतयन में पारदर्शिता एवं नियमित समीक्षा।
शासन की विभिन्नक हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्व यन जैसे कि पेंशन सहायता, विवाह
सहायता, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्सा्हन, बीमा सहायता, प्रसूति सहायता , प्रसूति अवकाश
सहायता, अंत्येृष्टि सहायता एवं खाद्य सुरक्षा अध्यादेश -2013 के क्रियान्वयन अंतर्गत
समस्त बी.पी.एल. परिवार एवं प्राथमिकता परिवार जिसमें श्रमिक संवर्ग कार्डधारी, वृद्वाश्रम
में निवास कर रहे निराश्रित वृद्वजन, विकलांग छात्रावासी बच्चे, अनाथालय मे निवास कर
रहे निराश्रित बच्चे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही, मानसिक रूप से अविकसित बहुविलांग
को आर्थिक सहायता योजना के लाभांवित हितग्राही एवं अन्य का सत्यापन कार्य प्राथमिकता
से समग्र पोर्टल पर किया जा चुका हैं एवं सतत् प्रक्रिया के माध्य्म से अन्या हितग्राहियों
को भी सत्या्पित किया जा रहा हैं। सत्याहपन उपरांत हितग्राही का उसकी पात्रता के अनुसार
विभिन्नन योजनाओं का लाभ प्रदाय किया जाता हैं।
समग्र आई डी से लाभ क्या है?
- योजनाओं का लाभ पात्रता आधारित अर्थात् यदि समग्र पोर्टल के आधार पर हितग्राही किन्ही
योजनाओं हेतु पात्रता रखता हैं तो उसे नियमानुसार योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- शतप्रतिशत हितग्राहियों के सत्यापन एवं योजनाओं के दोहरीकरण से बचा जा सकेगा।
- अपात्र हितग्राहियों को कार्यक्रमों से दूर किया जायेगा।
- हितग्राही को उसकी पात्रता के आधार पर अधिकारिता स्वरूप त्वरित लाभ प्राप्त होने लगेगा
- सहायता स्वीकृति के तत्काल पश्चात् हितग्राही को बैंक /पोस्ट आफिस के माध्यम से सहायता
उपलब्ध हो जायेगी। उसे कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होंगे।
- योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी। हितग्राहियों को जानकारी पोर्टल पर रहेगी।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों को नागरिकों की सत्यापित जानकारी बचत खाता खोलने में सहायक होगा।
- हितग्राही को बार-बार आवेदन करने एवं शासकीय कार्यालयों को बार-बार के सत्यापन कार्य
से मुक्ति मिलेगी।
आमजनों हेतु म.प्र. की सेंवाओं की पात्रता आधारित सेवा
समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त परिवारों एव परिवार के सदस्यों की जानकारी
को समग्र पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया हैं जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण विवरण जैसे
कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति/पत्नि का नाम, आयु, जन्म दिनांक, लिंग, जाति,
व्वयसाय, परिवार एएवाय, बी.पी.एल, धर्म, वैवाहित स्तर, शैक्षणिक स्तर, श्रमिक संवर्ग
में पजीयन, पेंशन हितग्राही, विकलांगता, बचत खाते की जानकारी, भूमि की जानकारी भी समग्र
पोर्टल पर उपलब्ध हैं। डेटा उपलब्ध होने के उपरांत समस्त पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों
का सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा रहा हैं , राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत ए.ए.वाय.
एवं प्राथमिता परिवार का सत्यापन कार्य भी समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा हैं,
प्राथमिकता परिवारों के अंतर्गत विभिन्न-विभिन्न 22 श्रेणियों का सत्यापन कार्य समग्र
पोर्टल पर किया जा चुका हैं। समग्र पोर्टल पर समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमो की जानकारी
उपलब्ध होने एवं नागरिकों का डेटाबेस उपलब्ध होने से समग्र पोर्टल स्वतः ही व्यक्ति
किन-किन योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु पात्रता रखता हैं कि जानकारी भी उपलब्ध हो जायेगी
जिससे शासकीय कार्यालयों द्वारा आमजनों को म.प्र. की सेंवाओं की पात्रता मापदण्ड के
आधार पर सेवाओं का लाभ दिया जा सकता हैं तथा समस्त योजनाओं का लाभ एक ही स्थान से ही
उपलब्ध कराया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी योजना हेतु पात्रता रखता हैं किंतु जानकारी
के आभाव में संभव हैं कि वह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं कर पाया हो
अतः इस स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा नामांकित
कर्मचारी स्वंय उक्त व्यक्ति के घर जाकर उस व्यक्ति को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें
तथा उसे योजनाओं के आवेदन पत्र उपलब्ध करायेगें, उस व्यक्ति से आवेदन पत्र भराकर संबंधित
निकाय जमा कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करेगें तथा समग्र पोर्टल पर जानकारी को
अद्यतन करेगें।
एक सदस्य, एक बचत खाता समस्त शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु
समस्त हितग्राहियों को योजनाओं की आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु समग्र पोर्टल पर
एक ही बचत खाता आवश्यक हैं, हितग्राही के पोर्टल पर उपलब्धग बचत खाते मे ही समस्तल
योजनाओं एवं कार्यक्रमो का लाभ सीधे ट्रेजरी के माध्य म से पहुंचाया जा रहा हैं।
समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त् परिवारों एवं परिवार सदस्यों की संपूर्ण
जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जाति, व्यावसया, शिक्षा, वैवाहिक स्त्र, वित्तीतय
स्तोर, योजना के हितग्राही , बचत खाता नम्ब्र, बी.पी.एल., विकलांगता, इत्या।दि का डेटा
उपलब्ध् हैं, पोर्टल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पोर्टल पर जैसे ही नवजात शिशु
का जन्म होगा प्रसूति सहायता दी जायेगी, उस दिनांक को उसका नाम पोर्टल पर दर्ज हो जायेगा।
जैसे ही वह 3 वर्ष की आयु के समीप पहुंचेगा वह आंगनबाड़ी में प्रवेश की सूची के लिये
उपलब्ध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण कार्यक्रम में इसका उपयोग होगा। जैसे ही
5 वर्ष की उम्र में आयेगा उसे स्कूल में प्रवेश के लिये उसका सूची में नाम उपलब्ध रहेगा।
स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में बारबार छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र भरने
की औपचारिकता से बचेगा,18 वर्ष से ऊपर की कन्या, जो बी.पी.एल. श्रेणी की है को उन्हें
विवाह सहायता की सूची में वह उपलब्ध रहेगी। जो हितग्राही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन
करते हैं और उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो वह पेंशन के लिये पात्रता की श्रेणी में
आयेगा। किसी भी परिवार में यदि काम करने वाले पुरूष की मृत्यु होती है और उसके मृत्यु
के तुरन्त बाद राष्ट्रीय परिवार सहायता के साथ-साथ उसकी विधवा पत्नी को विधवा पेंशन
स्वीकृत होने लगेगी। 22 पात्रता श्रेणियों में आने वाले समस्तक पात्रता परिवारों को
राष्ट्रीचय खाद्य सुरक्षा का लाभ भी दिया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. कहां से प्राप्त करे
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्या आई.डी. प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत
/ जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय (नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत ) एवं जिला स्तअर
पर भी संबंधित कार्यालयों पर संपर्क किया जा सकता हैं। समग्र पोर्टल (https://samagra.gov.in/)
पर अपने क्षेत्र का चयन कर आवश्यएक जानकारी एंटर करने पर समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यन
आई.डी. को प्राप्त किया जा सकता हैं ।
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य् आई.डी.
समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्तस परिवारों एवं परिवार के सदस्यों का पंजीयन
किया गया हैं । पोर्टल पर परिवार एवं परिवार के सदस्यय के पंजीयन के साथ ही समग्र पोर्टल
से स्वजत: ही परिवार के लिये 8 अंको का समग्र परिवार आई.डी. एवं परिवार सदस्यर के लिये
9 अंको का समग्र सदस्यप आई.डी. जनरेट हो जाती हैं यह समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यस
आई.डी. किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त. करने में सहायक होती हैं। यह दोनो समग्र
परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. एक यूनिक आई.डी. हैं।
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. से लाभ
म.प्र शासन के द्धारा विभिन्नन हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्व यन किया जाता हैं
सभी हितग्राही मूलक योजनाओं एवं सेवाओं के लिये समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यग आई.डी.
सहायक हैं क्योंयकि यदि हितग्राही की समपूर्ण जानकारी पोर्टल पर सत्याापित हैं। हितग्राही
यदि योजना एवं सेवा हेतु सभी शर्ते पूर्ण करता हैं तो उक्तप हितग्राही योजना का लाभ
आसानी से प्राप्तत कर सकता हैं । समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यग आई.डी. के आधार पर
व्यकक्ति स्वंसय समग्र पोर्टल पर जाकर अपने एवं अपने परिवार से संबंधित बेसिक जानकारी
को देख सकता हैं तथा यदि जानकारी गलत पाई जाती हैं तो उक्तस जानकारी को अपडेट कराने
हेतु अपने समीप के संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकायों पर संपर्क कर समग्र परिवार
आई.डी. एवं सदस्यप आई.डी. के महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, जाति
प्रमाण पत्र, अंत्योदय कार्ड, श्रमिक संवर्ग पंजीकृत श्रमिक कार्ड, पेंशन की जानकारी,
आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा, बचत खाते की जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण
प्रमाण पत्र जो किसी योजना के लाभ हेतु आवश्यिक हो को संलग्न एवं प्रमाणित कराकर संबंधित
जनपद पंचायत या नगरीय निकाय उपलब्धक कराने के उपरांत संबंधित कार्यालय जानकारी को अपडेट
करेगें।
समग्र पोर्टल पर नवजात शिशुओं का पंजीयन
समग्र पोर्टल पर नवजात शिशुओं का पंजीयन क्यों जरूरीः- म.प्र. शासन योजना, आर्थिक एवं
सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत जन्मी मृत्यु रजिस्ट्री करण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17
तथा म.प्र. जन्म्-मृत्युप रजिस्ट्री करण नियम, 1999 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया
जाता हैं (फोर्म-5)। किसी भी नवजात शिशु के जन्म का पंजीयन करवाना कानूनन जरूरी हैं,
वर्तमान में म.प्र. शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन समग्र पोर्टल के माध्यम
से किया जा रहा हैं, तथा जन्म के उपरांत से ही म.प्र. शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का
लाभ दिया जाना प्रांरभ कर दिया जाता हैं। समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत समस्त
परिवारों का डेटा उपलब्ध हैं इसी कारण डेटा अपडेशन होना अतिआवश्याक हैं यदि किसी परिवार
में कोई नवजात शिशु जन्म लेता हैं तो उसका समग्र पोर्टल पर पंजीयन होना अतिआवश्यक हैं
अन्यथा वह शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकता हैं। समग्र पोर्टल पर जन्म
का पंजीयन करने से भविष्य में पात्रता के अनुसार किसी भी सेवा का लाभ सीधे बच्चे को
दिया जा सकता हैं बिना किसी सत्यापन के अर्थात् एक बार समग्र पोर्टल पर सत्यापित होने
के उपरांत जन्म दिनांक हेतु प्रमाणिक रहेगा। पंजीयन कौन कर सकेगें- जहां परिवार निवासरत
हैं उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/वार्ड
कार्यालय नवजात शिशुओं को समग्र पोर्टल पर पंजीकृत कर सकेगें। पंजीयन किस आधार पर कर
सकेगें- जिस बच्चे का संबंधित निकाय द्वारा जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया हैं
के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय द्वारा पंजीयन किया जायेगा। पोर्टल
पर पंजीयन हेतु आवश्य क जानकारीः- परिवार समग्र आई.डी., पिता का नाम , पिता की समग्र
आई.डी., माता का नाम, माता की समग्र आई.डी., जन्म स्थान, जन्म दिनांक, पंजीयन संख्या्
(समग्र आई.डी.), पंजीयन दिनांक , जन्म, प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक इत्यादि जानकारी
को समग्र पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्यक होगा।
समग्र पोर्टल पर व्यक्ति को मृतक घोषित करना
समग्र पोर्टल पर पंजीकृत व्य क्ति को मृत्युश उपरांत पोर्टल पर मृत घोषित करना क्यों
जरूरीः
समग्र पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति का किसी भी कारण से (प्राकृति/अप्राकृतिक) देहांत
हो जाता हैं तो व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर मृत घोषित करना आवश्यक हैं जिससे यदि व्यक्ति
म.प्र. शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहा हो तो स्वतः ही पोर्टल के माध्यम से
दिये जाने वाले लाभ से व्यक्ति का नाम हटा दिया जायेगा। समग्र पोर्टल पर व्यक्ति को
मृत घोषित करने से परिवार सदस्य से उसका नाम हटा दिया जायेगा तथा यदि परिवार किसी प्रकार
की अनुग्रह सहायता या बीमा सहायता के अंतर्गत आता हैं तो उसे उक्त लाभ प्रदान किया
जायेगा। समग्र पोर्टल पर मृत जानकारी को प्रमाणिक जानकारी मानकर परिवार को पात्रता
अनुसार अन्य लाभ जैसे कि राष्ट्री य परिवार सहायता, बीमा सहायता एवं अंत्येवष्टि सहायता
का लाभ भी दिया जा सकेगा जिसकी जानकारी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध हो जायेगीं एवं समस्त
मृत व्यक्तियों का डेटाबेस भी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा उनकी मृत्यु संबंधी जानकारी
सहित। पंजीयन कौन कर सकेगें- जहां परिवार निवासरत हैं उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम
पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/वार्ड कार्यालय व्यक्तियों को उनकी मृत्यु
के उपरांत समग्र पोर्टल पर मृत घोषित कर सकेगें, जो कि पूर्णतः प्रमाणित होगा। पंजीयन
किस आधार पर कर सकेगें- जिस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत संबंधित निकाय द्वारा म्त्यु
प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया हैं के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय
द्वारा व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर मृत घोषित किया जा सकता हैं। पोर्टल पर पंजीयन हेतु
आवश्याक जानकारीः- परिवार समग्र आई.डी., मृत व्यक्ति का नाम , मृत व्यक्ति की समग्र
आई.डी., लिंग, मृत्यु दिनांक, मृत्यु का कारण, मृत्युर का स्था न , माता –पिता का नाम
एवं समग्र पोर्टल आई.डी. , स्था,यी पता , पंजीकरण संख्याक (समग्र आई.डी.) पंजीकरण दिनांक,
जारी करने की दिनांक इत्यादि जाकनारी को समग्र पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्यक होगा।
सर्वे के दौरान छूटे हुए परिवार एवं परिवार सदस्यों को समग्र पोर्टल पर पंजीकृत करने
यदि कोई परिवार समग्र पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो पाया हैं तो उक्त परिवार समग्र पोर्टल
पर अपने परिवार एवं परिवार सदस्यों का पंजीयन करने हेतु अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत
या नगरीय निकाय कार्यालय पर संपर्क करेगा जहां संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय
यह पूर्णतः सुनिश्चित करेगें कि उक्त व्यक्ति का नाम पूर्व से ही समग्र पोर्टल पर उपलब्ध
ना हों। नाम उपलब्ध होने की दशा में उक्त व्यक्ति को समग्र पोर्टल आई.डी उपलब्ध करायेगें
किंतु पूर्णत पोर्टल पर सत्यापित करने के उपरांत। यदि व्योक्ति का पंजीयन समग्र पोर्टल
पर नहीं हैं तो कार्यालयों द्वारा उस व्यक्ति को समग्र सर्वे का प्रारूप (दोना प्रारूप-
परिवार एवं परिवार सदस्य) निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा । उपरांत व्यक्ति समस्त जानकारी
को सर्वे प्रपत्र में भरकर तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि बी.पी.एल. प्रमाण पत्र,
जाति प्रमाण पत्र, अंत्योदय कार्ड , श्रमिक संवर्ग पंजीकृत श्रमिक कार्ड, पेंशन की
जानकारी, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा, बचत खाते की जानकारी या
अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो किसी योजना के लाभ हेतु आवश्यतक हो को संलग्न एवं प्रमाणित
कर संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय पर उपलब्ध कराना होगा, उपरांत संबंधित
जनपद पंचायत या नगरीय निकाय संबंधित व्यक्ति को सत्यापित करेगें तथा पोर्टल पर पंजीयन
कर संलग्न प्रमाण के आधार पर व्यकक्ति की समस्त जानकारी को पोर्टल पर सत्याबपित करेगें
जिससे उक्तं व्य क्ति योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्ता कर सकें।
पोर्टल पर पंजीकृत परिवार में नवीन सदस्यों को जोडने
समग्र पोर्टल पर पंजीकृत किसी परिवार सदस्य की जानकारी उपलब्ध नहीं हैं अर्थात् उस
सदस्य का पंजीयन समग्र पोर्टल पर नही हो पाया हो तो वह व्यक्ति अपने क्षेत्र के संबंधित
जनपद पंचातय/नगरीय निकाय कार्यालय पर संपर्क करेगें जहां जनपद पंचायत/नगरीय निकाय कार्यालय
यह सुनिश्चित करेगें कि व्यक्ति की जानकारी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं तथा यह
स्पष्ट करेगें कि क्या व्यक्ति का सर्वे के समय सर्वे नहीं किया गया था या संबंधित
निकाय द्वारा समग्र पोर्टल पर व्यक्ति का पंजीयन नहीं किया गया कारण का स्पष्ट उल्लेख
कर व्यक्ति से समस्त जानकारी को सर्वे प्रपत्र में भराकर तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे
कि बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंत्योदय कार्ड , श्रमिक संवर्ग पंजीकृत
श्रमिक कार्ड, पेंशन की जानकारी, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा,
बचत खाते की जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो किसी योजना के लाभ हेतु आवश्यपक
हो को संलग्न एवं प्रमाणित कराकर संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय संबंधित व्यक्ति
को सत्यापित करेगें तथा पोर्टल पर परिवार सदस्य के रूप में पंजीयन करेगें।
विवाह के उपरांत कन्या का एक परिवार को छोडकर दूसरे परिवार में जाने पर
कन्या विवाह उपरांत अपने परिवार को छोडकर पति के घर जाती हैं जिसके कारण उस कन्या का
नाम स्वंय के परिवार सदस्य से हटाकर पति के परिवार में सदस्य के रूप में किया जाना
होता हैं, पति के घर पर परिवार सदस्य के रूप में समग्र पोर्टल पर पंजीयन करने हेतु
आवश्यक हैं कि कन्या की जानकारी समग्र पोर्टल पर पूर्व से ही उपलब्ध रहे तथा कन्या
की शादी की जानकारी भी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध रहे यह आवश्यक नहीं हैं कि कन्या ने
मुखयमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लिया हैं या नहीं।
विवाह का पंजीयन समग्र पोर्टल पर आवश्यक क्यो ?
म.प्र. शासन के अनुसार विवाह के उपरांत विवाह का पंजीयन किया जाना अनिवार्य हैं। विवाह
प्रमाण पत्र आपके विवाह का प्रमाणीकरण होता हैं तथा यह आपको विवाहित प्रमाणित करता
है। विवाह प्रमाण पत्र विवाह प्रमाणीकरण, नाम बदलने की दशा में लाभदायी होता हैं अतः
समग्र पोर्टल पर विवाह उपरांत विवाह का पंजीयन होना आवश्यक हैं जिससे कन्या का परिवार
समग्र आई.डी. पति के परिवार आई.डी. से मैप किया जा सकें। पंजीयन कौन कर सकेगें- जहां
परिवार निवासरत हैं उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर
परिषद्/वार्ड कार्यालय विवाह उपरांत समग्र पोर्टल पर विवाह का पंजीयन कर सकेगें। पंजीयन
किस आधार पर कर सकेगें- जिस कन्या के विवाह के उपरांत संबंधित निकाय द्वारा विवाह प्रमाण
पत्र उपलब्ध करा दिया गया हैं के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय द्वारा
कन्या के विवाह संबंधी जानकारी को अद्यतन किया जा सकता हैं। पोर्टल पर पंजीयन हेतु
आवश्याक जानकारीः- परिवार समग्र आई.डी., कन्या का नाम , कन्या की समग्र आई.डी., पिता
का नाम, पिता की समग्र आई.डी., माता का नाम, माता की समग्र आई.डी., जन्म दिनांक, विवाह
दिनांक, वर का नाम, वर के पिता का नाम, विवाह स्थान का नाम, इत्यादि जाकनारी को समग्र
पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्याक होगा।
परिवार का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने पर (माइग्रेशन)
समग्र सर्वे के दौरान परिवार जिस जगह निवास करता था किसी कारणवश निवास स्थान की जगह
बदल गई हैं अर्थात् पता बदल गया हैं तो संबंधित व्यक्ति उसके क्षेत्र में आने वाले
कार्यालय जनपद पंचायत/नगरीय निकाय पर संपर्क कर स्थान परिवर्तन का प्रमाणीकरण उपलब्ध
कराकर समग्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय द्वारा स्थान परिवर्तन की जानकारी समग्र पोर्टल
पर अपडेट की जा सकती हैं। यदि व्यक्ति किसी जनपद पंचायत/नगरीय निकाय से अन्य किसी जनपद
पंचायत/नगरीय निकाय में स्थायी रूप से निवास करता हैं तथा वह अपना नाम स्थानांतरण कराना
चाहता हैं तो उस व्यक्ति को सर्वप्रथम पूर्व के जनपद पंचातय/नगरीय निकाय जहां समग्र
पोर्टल पर व्यक्ति का नाम उपलब्ध हैं को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उस
व्यक्ति के द्वारा उल्लेख किया गया होगा कि वह अन्य स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने
लगा हैं तथा उस प्राप्त होने वाले सभी लाभ नये स्थायी स्थान से ही उपलब्ध कराया जाना
हैं , आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक हैं कि वह किस जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत
संबंधित निकायों द्वारा भी इस बात की पुष्टि की जायेगी कि उक्त व्यक्ति उनके क्षेत्र
में ही निवास करता हैं इसके उपरांत ही पूर्व की जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा उस व्यक्ति
और परिवार को अंन्यंत्र (जनपद पंचायत/नगरीय निकाय) ट्रांसफर किया जा सकता हैं।